
Karnataka कर्नाटक: श्रम विभाग, महिला एवं बाल विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने बुधवार को शहर के होटलों, बेकरियों, ईंट भट्टों और खदानों पर छापा मारा और दो बाल मजदूरों को बचाया और उन्हें KGF चिल्ड्रन्स होम में भर्ती कराया।
CDPO मुनिराजू ने कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कोई भी काम करवाना अपराध है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि बाल श्रम कानून के तहत बच्चों को काम पर रखने वाले मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आर्थिक दिक्कतों के कारण गरीब माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल से निकालकर काम पर भेज रहे हैं, यह चलन बढ़ रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। एक बेहतर समाज बनाने के लिए बाल श्रम की प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि अगर आपको समाज में कहीं भी बाल श्रम दिखे, तो हेल्पलाइन पर कॉल करके जानकारी दें।
इस अभियान में श्रम अधिकारी चंदना, रमेश, श्रुति, अभिजीत और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया।





