कर्नाटक

Bangalore व्यापार लाइसेंस: 1 फरवरी से बिना दंड शुल्क के नवीनीकरण

Triveni
30 Jan 2025 10:33 AM GMT
Bangalore व्यापार लाइसेंस: 1 फरवरी से बिना दंड शुल्क के नवीनीकरण
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Bengaluru बेंगलुरू: बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (बीबीएमपी) ने वर्ष 2025-26 के लिए व्यवसाय लाइसेंस के नवीनीकरण के संबंध में एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें उद्यमियों को 1 से 28 फरवरी तक बिना किसी दंड शुल्क के नवीनीकरण की अनुमति दी गई है। 1 से 28 फरवरी तक बिना किसी दंड के लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए। मुख्य आयुक्त ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया है कि 1 मार्च से 31 मार्च तक नवीनीकरण शुल्क का 25% और 1 अप्रैल से 100% लाइसेंस शुल्क के साथ भुगतान किया जाना चाहिए। उद्यमी की सुविधा के अनुसार लाइसेंस को 1 से 5 साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाना चाहिए। नवीनीकरण शुल्क उद्यमी द्वारा मांगे गए वित्तीय वर्ष तक सीमित होना चाहिए। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन और केनरा बैंक में बैंक चालान के माध्यम से किया जाना चाहिए।
लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जानी चाहिए, ऐसा निर्देश दिया गया है। जोनिंग विनियमों के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों में 40 फीट से कम चौड़ी सड़कों पर 2015 के बाद शुरू किए गए व्यवसायों के लाइसेंस रोक दिए जाने चाहिए और उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में 40 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों पर 2015 के बाद शुरू किए गए व्यवसायों और निर्दिष्ट व्यवसायों तक ही क्षेत्र सीमित किया जाना चाहिए तथा अन्य व्यवसायों के लाइसेंस का नवीनीकरण रोका जाना चाहिए और अस्वीकृत किया जाना चाहिए। भवन विनियमों के अनुसार, यदि योजना के उल्लंघन में निर्मित भवनों में पूर्ण या आंशिक रूप से व्यवसाय हैं, तो वाहन पार्किंग क्षेत्र या छतों में व्यवसायों के लाइसेंस का नवीनीकरण रोका जाना चाहिए और अस्वीकृत किया जाना चाहिए।
ठोस अपशिष्ट और सार्वजनिक स्वास्थ्य विनियमों के अनुसार, 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले व्यवसायों से मूल स्थल पर अपशिष्ट उपचार और निपटान से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए जाने चाहिए। या, सूचीबद्ध विक्रेताओं को कचरा प्रदान करने के संबंध में समझौते की एक प्रति प्राप्त करने और लाइसेंस को नवीनीकृत करने का निर्देश दिया गया है। कल्याण केंद्रों के मालिकों से एक लिखित बयान प्राप्त किया जाना चाहिए और जगह पर प्रदर्शित कार्यालय आदेश की एक तस्वीर ली जानी चाहिए और लाइसेंस को नवीनीकृत किया जाना चाहिए। होटल, रेस्तरां और खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों से एक लिखित बयान प्राप्त किया जाना चाहिए कि वे प्लास्टिक प्रतिबंध नियमों का अनिवार्य रूप से पालन कर रहे हैं। व्यावसायिक स्थानों पर प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने तथा एकल उपयोग वाली सामग्री का उपयोग न करने के पोस्टर लगाए जाने चाहिए। क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों, उप स्वास्थ्य अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों को गीले कचरे तथा सूखे कचरे के लिए अलग-अलग हरे तथा नीले रंग के कूड़ेदान रखकर कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
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