
Karnataka कर्नाटक : वरिष्ठ अधिवक्ता एस. सुशीला को हाईकोर्ट द्वारा आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के संबंध में दर्ज मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया गया है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को भगदड़ की घटना के संबंध में जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई जारी रखी। खंडपीठ ने आदेश दिया कि रजिस्ट्री राज्य सरकार द्वारा सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में पहले से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट, रिट याचिकाएं और अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदनों को दो दिनों के भीतर न्यायमित्र (न्यायालय की सहायता करने वाली वकील) सुशीला को सौंपे। "हस्तक्षेप आवेदन के याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इस मामले में एमिकस क्यूरी को सहायता करनी चाहिए। उन्हें 4 जून को पीठ द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने में सहयोग करना चाहिए, जिसमें भगदड़ में मारे गए लोगों को मुआवजा प्रदान करना भी शामिल है," एमिकस क्यूरी को ऐसा करने का निर्देश दिया गया।





