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Bangalore बेंगलुरु। पुलिस ने शनिवार को बताया कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु (आईआईएम) के निदेशक और सात प्रोफेसरों के खिलाफ एक दलित एसोसिएट प्रोफेसर के साथ जाति के आधार पर कथित तौर पर भेदभाव करने का मामला दर्ज किया गया है।एसोसिएट प्रोफेसर की शिकायत के आधार पर, शुक्रवार को आईआईएमबी के निदेशक और अन्य संकाय सदस्यों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया।
“हमें शिकायत मिली और हमने मामला दर्ज कर लिया। हालांकि, एफआईआर में नामजद लोगों ने दावा किया कि उन्हें उसी शाम अदालत से स्थगन आदेश मिल गया। लेकिन हमें अभी तक आदेश नहीं मिला है," एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (डीसीआरई) की एक जांच रिपोर्ट के आधार पर, समाज कल्याण विभाग ने राज्य पुलिस प्रमुख को उक्त एसोसिएट प्रोफेसर की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।
पुलिस के अनुसार, आईआईएमबी के एक एसोसिएट प्रोफेसर गोपाल दास ने आरोप लगाया कि आठ लोगों ने जानबूझकर कार्यस्थल पर उनकी जाति का खुलासा किया और उन्हें समान अवसर से वंचित किया।उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उन्हें धमकी भी दी गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
इससे पहले जारी एक बयान में, आईआईएमबी ने दावा किया कि उत्पीड़न या भेदभाव के बजाय, दास को 2018 में उनकी भर्ती के बाद से संस्थान से सभी प्रकार का समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसकी शुरुआत उन्होंने सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने से की, लेकिन उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर की भूमिका की पेशकश की गई।आईआईएमबी के अनुसार, उन्हें भारत सरकार के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उनके वेतन के अलावा, उनके शोध और शिक्षण के लिए आईआईएमबी में शामिल होने के बाद से महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिले हैं। सदस्य, कैरियर विकास सेवा समिति और सदस्य, विविधता और समावेशन समिति।
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Harrison
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