कर्नाटक

बैंगलोर: ट्रैफिक जुर्माने में 50% रियायत; फरवरी 2023 से पहले के बकाया मामलों पर लागू

SHIDDHANT
21 Aug 2025 8:06 PM IST
बैंगलोर: ट्रैफिक जुर्माने में 50% रियायत; फरवरी 2023 से पहले के बकाया मामलों पर लागू
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KARNATAK कर्नाटक राज्य परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए एक विशेष रियायत योजना की घोषणा की है। इसके तहत पिछले वर्षों से बकाया पड़े ट्रैफिक जुर्माने का 50% रियायत के साथ भुगतान किया जा सकता है। यह रियायत केवल उन मामलों पर लागू होगी जो 11 फरवरी 2023 तक दर्ज किए गए थे। राज्य परिवहन विभाग के अधीनस्थ सचिव पुष्प वी.एस ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए कहा कि वाहन मालिकों को 23 अगस्त से 12 सितंबर 2025 तक बकाया जुर्माने का केवल आधा भुगतान करने का अवसर मिलेगा। इस अवधि में जुर्माना अदा करने पर शेष राशि माफ कर दी जाएगी। वाहन मालिक ऑनलाइन यह जांच सकते हैं कि उनके खिलाफ कोई ट्रैफिक नियम उल्लंघन मामला दर्ज है या नहीं। प्रत्येक मामले का विवरण, उल्लंघन की तिथि और समय, स्थान और उल्लंघन की फोटो भी ऑनलाइन उपलब्ध है।

बकाया जुर्माना भुगतान के लिए पुलिस ने शहर में विशेष व्यवस्था की है। वाहन मालिक बैंगलोर वन सेंटर वेबसाइट के माध्यम से अपने बकाया जुर्माने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। पेटीएम ऐप के जरिए भी भुगतान संभव है। इसके अलावा, वाहन के पंजीकरण नंबर देकर संबंधित ट्रैफिक पुलिस थाने से विवरण प्राप्त कर और बकाया भुगतान कर रसीद ली जा सकती है। कर्नाटक राज्य पुलिस द्वारा ट्रैफिक ई-चालान में दर्ज मामलों पर ही यह 50% रियायत लागू होगी। अधिकारियों ने कहा कि यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों से जुर्माना जमा नहीं किया। फरवरी 2023 के बाद के मामलों के लिए इस वर्ष यह रियायत लागू नहीं होगी। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर पुराने बकाया जुर्माने का भुगतान करें। इससे उन्हें जुर्माने में राहत मिलेगी और राज्य सरकार को भी ट्रैफिक नियम उल्लंघन मामलों की नियमित निगरानी में मदद मिलेगी।

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