बेंगलुरु: शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने मंगलवार के बेंगलुरु बंद के दौरान कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मंगलवार के बंद की कोई अनुमति नहीं दी गयी है. जो लोग विरोध करना चाहते हैं वे शेषाद्री रोड पर फ्रीडम पार्क के अंदर ऐसा कर सकते हैं।
“कर्नाटक जलरक्षा समिति’ के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी है। चूंकि शहर में कहीं भी विरोध प्रदर्शन करना गैरकानूनी है, इसलिए पुलिस किसी भी विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं देगी और जो लोग विरोध करते पाए जाएंगे उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। संगठन टाउन हॉल से मैसूर बैंक सर्कल होते हुए फ्रीडम पार्क तक विरोध मार्च निकालना चाहते हैं।
इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है, और विरोध मार्च निकालने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को शुरुआती बिंदु पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबरन बंद कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. केवल स्वैच्छिक भागीदारी की अनुमति है, ”आयुक्त ने कहा।
मंगलवार रात 12 बजे से बुधवार रात 12 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. एक जगह पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. बंद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे। “सुचारु यातायात प्रवाह के लिए भी व्यवस्था की गई है। बंद के दौरान प्रभावित कोई भी व्यक्ति 112 पर कॉल कर सकता है।'' कमिश्नर ने कहा।