
Karnataka कर्नाटक : बेल्लारी जिले के विभिन्न तालुकों के कुछ गांवों में 27 जून से 7 जुलाई तक मनाए जाने वाले मुहर्रम त्योहार के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
बेल्लारी के जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार मिश्रा ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए त्योहार के जश्न पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
"मुहर्रम के जश्न के दौरान विभिन्न तालुकों के कुछ गांवों में दुश्मनी के कारण, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाने की जरूरत है और मुहर्रम के जश्न के दौरान शांति और व्यवस्था में व्यवधान की खबरें हैं।"
पुलिस बंदोबस्त को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, जिला मजिस्ट्रेटों ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले के विभिन्न तालुकों के कुछ गांवों में 27 जून से 7 जुलाई तक मनाए जाने वाले मुहर्रम त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 35 (ए), (बी), (डी), (ई) के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं और निषेधाज्ञा के दौरान इन क्षेत्रों में सार्वजनिक बैठकें, जुलूस और प्रतिकृतियों (पंजा) के एकत्रीकरण पर सख्त प्रतिबंध है।





