
Karnataka कर्नाटक : मंत्री प्रियांक खड़गे के लेटर के आधार पर, जिसमें कहा गया था कि सरकारी स्कूल, कॉलेज, खेल के मैदान और सरकारी संस्थान परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए, सरकार ने सरकारी परिसरों में प्राइवेट संगठनों के कार्यक्रमों पर रोक लगाने का फैसला किया है।
गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। रोक लगाने के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का नाम लेने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। कैबिनेट ने उस आदेश का इस्तेमाल करके नए नियम बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत जगदीश शेट्टार के मुख्यमंत्री रहते हुए संगठनों के लिए सरकारी स्कूल और कॉलेज परिसर में अपनी गतिविधियों के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी कर दिया गया था। अगर इसे लागू किया जाता है, तो RSS समेत प्राइवेट संगठनों को सरकारी संपत्ति, खेल के मैदान और सार्वजनिक सड़कों पर कोई भी गतिविधि करने से रोक दिया जाएगा।
कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए, कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, "हम जो नियम लाना चाहते हैं, वे पब्लिक जगहों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों की जगहों और मदद पाने वाले संस्थानों से जुड़े हैं। हम होम डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पिछले ऑर्डर को इकट्ठा करके नए नियम बनाएंगे। अगले दो-तीन दिनों में नए नियमों की घोषणा कर दी जाएगी।"





