
Karnataka कर्नाटक: हाई कोर्ट ने के.आर.पुरा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी विधायक बैराठी बसवराज, जो राउडी शीटर शिवप्रकाश उर्फ बिक्लू शिवू हत्याकांड में पांचवें आरोपी हैं, को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है।
अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें शर्तों पर रिहा किया जाना चाहिए। CID को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में आरोपी बसवराज द्वारा दायर दूसरी आपराधिक याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस जी. बसवराज की अध्यक्षता वाली सिंगल-जज बेंच ने सुनवाई की, जो छुट्टी पर थे।
याचिकाकर्ता चार बार के विधायक हैं। राजनीतिक कारणों से उन्हें इस मामले में फंसाने की कोशिश की गई है। बिक्लू शिवू की हत्या में उनकी कोई भूमिका नहीं है। मामला CID को ट्रांसफर होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है।
वरिष्ठ वकील संदेश पी. चौटाला ने बेंच के सामने एक हलफनामा पेश करते हुए कहा कि चार्जशीट पहले ही ट्रायल कोर्ट में जमा की जा चुकी है और उसमें उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसमें बताया गया है कि जांच अभी पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने पहले ही याचिकाकर्ता को 5 महीने और 10 दिन के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा दी थी। KOCA (कर्नाटक राज्य संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम-2000) अधिनियम को रद्द कर दिया गया है। इसलिए, उन्होंने गिरफ्तारी से सुरक्षा देने का अनुरोध किया।
बेंच ने इसे स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता की याचिका मंजूर कर ली और प्रतिवादी CID को आपत्ति दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके अनुसार, सुनवाई 6 जनवरी, 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सुनवाई के दौरान राज्य अभियोजन पक्ष की ओर से नागेश्वरप्पा और आर. सौम्या मौजूद थे। सरकार ने इस मामले में अतिरिक्त राज्य अभियोजक बी.एन. जगदीश को विशेष अभियोजक के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया है।





