
Karnataka कर्नाटक : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन.वी. विजय ने कहा कि जनता के लाभ के लिए निःशुल्क कानूनी सलाह और सेवाएँ प्रदान करने हेतु कानूनी सलाह केंद्र शुरू किए गए हैं।
राज्य में पहली बार उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में स्थापित कानूनी सेवा केंद्रों के उद्घाटन के अवसर पर शुक्रवार को उन्होंने कहा कि किसान, महिलाएं, बुजुर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और आम जनता बड़ी संख्या में कार्यालयीन कार्यों के लिए जिला प्रशासन भवन आते हैं। लोगों को भटकने से बचाने के लिए यह केंद्र शुरू किया गया है।
संबंधित तालुक तहसीलदारों और जिला जेलों में भी कानूनी सलाह केंद्र शुरू किए गए हैं और जनता को इनका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी कॉल करके कानूनी सलाह ले सकते हैं।
कानूनी सेवा प्राधिकरण जिला और तालुक स्तर पर यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य लोगों को कानूनी जागरूकता और सहायता प्रदान करना है।





