कर्नाटक

बाल विवाह के लिए मजबूर करने का प्रयास: माता-पिता के लिए सजा की घोषणा

Kavita2
23 Sept 2025 3:02 PM IST
बाल विवाह के लिए मजबूर करने का प्रयास: माता-पिता के लिए सजा की घोषणा
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Karnataka कर्नाटक : सोमवार को मुख्य सिविल एवं जेएमएफसी न्यायालय के न्यायाधीश नागेश पाटिल ने लड़की के माता-पिता और उनके साथियों को मौत की सजा सुनाई। उन्हें अपनी नाबालिग बेटी की बाल विवाह कराने की कोशिश करने का दोषी पाया गया।

भले ही उनकी बेटी वयस्क नहीं थी, फिर भी उसके माता-पिता एक स्थानांतरण प्रमाणपत्र लेकर आए और उसकी शादी कराने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने दावा किया कि यह शहर के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया गया है। उस समय, लड़की के पिता को आरोपी संख्या-1 और माँ को आरोपी संख्या-2 बनाया गया था। विवाह कराने वाले लड़के और उसके दो अन्य साथियों सहित कुल पाँच लोगों को आरोपी बनाया गया था।

तत्कालीन जाँच अधिकारी गुलाम अहमद ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। उन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 के तहत दो साल की कैद और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सहायक सरकारी अभियोजक निरंजनस्वामी देवैयास्वामी हीरेमठ ने सरकार की ओर से दलीलें दीं।

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