
Karnataka कर्नाटक : बेंगलुरु ग्रामीण ज़िला प्रधान एवं सत्र न्यायालय ने कग्गलीपुर थाना क्षेत्र के गुलाकमाले गाँव में पैसों के लिए अपने सहकर्मी की चाकू मारकर हत्या करने के जुर्म में एक अपराधी को 2 साल 6 महीने की कैद और ₹10,000 के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
गुलाकमाले गाँव के संदीप, जो तरालू ग्राम पंचायत में सफाईकर्मी के रूप में काम करता था, को इस अपराध का दोषी ठहराया गया। आनंद, जो पंचायत के लिए कचरा ढोने वाले ट्रक चालक के रूप में काम करता था, पर हमला किया गया।
13 जुलाई, 2023 को, जब आनंद काम कर रहा था, संदीप ने उससे पैसे मांगे। पैसे न देने पर उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। जब आनंद ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो संदीप ने उससे बहस की और फिर उस पर चाकू से हमला कर उसे जान से मारने की कोशिश की।
घायल आनंद को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। कग्गलीपुर पुलिस स्टेशन, जिसने घटना के संबंध में मामला दर्ज किया था, ने जाँच की और आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई कर रही न्यायाधीश गीता के.बी. ने संदीपन के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर उसे मौत की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। मामले में सरकारी अभियोजकों की ओर से विशेष सरकारी वकील मीना कुमारी ने बहस की।





