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Bengaluru बेंगलुरु। कर्नाटक विधान सभा के दोनों सदनों ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार के “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम” को लाने के कदम की निंदा की गई और मांग की गई कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को उसके मूल रूप में बहाल किया जाए। यह प्रस्ताव भाजपा और जनता दल (सेकुलर) के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच पारित किया गया। हालाँकि, भाजपा ने कहा कि विधान सभा में ही 'वीबी जीराम जी' अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पास करना अवैध है।
विपक्ष के सदस्यों ने इस प्रस्ताव की निंदा करते हुए वॉकआउट किया। स्पीकर यू टी खादर और अध्यक्ष बसवराज होरटी ने क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्ताव पर मतदान कराया और यह घोषित किया कि 'वीबी जीराम जी' के खिलाफ प्रस्ताव संबंधित सदनों में स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि वोटिंग में राज्य की कांग्रेस सरकार के पक्ष में रही।
प्रस्ताव पारित होने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सत्र स्थगित कर दी गई।
पहले, विधानसभा में बोलते हुए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री प्रियांक खारगे ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता एल.के. अद्वानी ने नरेगा योजना की तारीफ की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि नए 'वीबी जीराम जी' अधिनियम में वास्तव में क्या है। भाजपा के नेताओं को भी इस अधिनियम की पूरी जानकारी नहीं है।
भाजपा सांसद वरुण गांधी ने लोकसभा में मजदूरों के जीवन पर सवाल उठाए थे, जिस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया था कि प्रणाली पारदर्शी है। हालांकि, मंत्री प्रियांक खारगे ने आरोप लगाया कि अब केंद्र सरकार ने मनरेगा अधिनियम को ही बदल दिया है।
विपक्ष के नेता आर. अशोक ने मीडिया से कहा कि 'वीबी जीराम जी' अधिनियम पारदर्शी है और विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि कांग्रेस एजेंट अब इस पर अवैध गतिविधियां करना मुश्किल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने नियमों का उल्लंघन करके यह फैसला लिया और हम इसका विरोध करते हैं।
उन्होंने कहा कि विधान सभा में ही अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पास करना अवैध है। सात दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था और चर्चा होनी चाहिए थी। इसके बजाय अचानक प्रस्ताव लाया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के सर्वे से पता चला कि रोजगार गारंटी योजना के तहत 2023–24 में 31,624 मामलों में 16,019 करोड़ रुपए , 2024–25 में 20,742 मामलों में 50.23 करोड़ रुपए और 2025–26 में 18.13 करोड़ रुपए का दुरुपयोग हुआ। यह पैसा पक्षपात, नकली बिल और कांग्रेस एजेंटों को काम देने के जरिए लूटा गया।
केंद्र सरकार खुद कोई काम नहीं करती। सभी काम ग्रामीण विकास विभाग के जरिए होते हैं। कांग्रेस सरकार फंड की कमी के कारण अपनी 40% हिस्सेदारी देने में हिचकिचा रही है। यह योजना लोगों के लिए है और पारदर्शी है। हम सभी इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। नरेगा योजना 20 साल पुरानी है, और अब इसका नाम बदलकर बजट में नई योजना के तहत महात्मा गांधी का नाम रखा गया है। हालांकि, कांग्रेस ने पहले ही 400 से अधिक योजनाओं और संस्थाओं के नाम नेहरू परिवार पर रख दिए हैं।
पहले रोजगार गारंटी के तहत 100 दिन का काम होता था, जिसे अब 125 दिन कर दिया गया है। इससे 25 अतिरिक्त दिन का काम मिलता है। नई योजना पर सभी राज्यों के साथ व्यापक चर्चा हुई थी। तकनीकी कार्यशालाएँ और बहु-पक्षीय बैठकें आयोजित की गईं। उस समय कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया, अब केवल राजनीतिक कारणों से विरोध कर रही है।
मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि अधिनियम लागू करने से पहले राज्यों के साथ चर्चा नहीं हुई। 60:40 वित्तीय अनुपात पेश करने से पहले चर्चा होनी चाहिए थी।
उन्होंने यह भी कहा, “महात्मा गांधी का नाम हटाया नहीं जाना चाहिए और उन्हें फिर से अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। यह अपील केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को भेजी जाएगी।”
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