कर्नाटक

अमृत पॉल की जमानत अर्जी खारिज

Deepa Sahu
24 Nov 2022 12:24 PM GMT
अमृत पॉल की जमानत अर्जी खारिज
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लोकायुक्त विशेष अदालत ने पुलिस उपनिरीक्षक (पीएसआई) भर्ती घोटाले में आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) अमृत पॉल की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
पॉल हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में आरोपी नंबर 35 है। सीआईडी के अधिकारी उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं।
विशेष लोक अभियोजक पी प्रसन्ना कुमार ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि आरोपी के पास इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि स्ट्रांग रूम की चाबियां उसके अधीनस्थों के कब्जे में क्यों थीं। उन्होंने तर्क दिया कि उनके द्वारा किए गए अपराध का समाज के ताने-बाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
पॉल राज्य में एक शीर्ष रैंक का अधिकारी है और अगर जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अभियोजन पक्ष की सामग्री और गवाहों के लिए खतरा पेश कर सकता है, अदालत ने जमानत खारिज कर दी।
Deepa Sahu

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