कर्नाटक

Karnataka: सैफुद्दीन मर्डर केस में सभी आरोपियों पर KCOCA के तहत केस दर्ज

Subhi
30 Dec 2025 11:50 AM IST
Karnataka: सैफुद्दीन मर्डर केस में सभी आरोपियों पर KCOCA के तहत केस दर्ज
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उडुपी: बस ऑपरेटर सैफुद्दीन की हत्या के सभी छह आरोपियों पर कर्नाटक कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (KCOCA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उडुपी के पुलिस सुपरिटेंडेंट हरिराम शंकर ने रविवार को यह जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए, SP ने कहा कि अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक मुख्य आरोपी देश छोड़कर भाग गया है। उन्होंने कहा, "एक आरोपी के विदेश भाग जाने के बावजूद, मामले में शामिल सभी छह लोगों के खिलाफ KCOCA लगाया गया है।" उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस भगोड़े को पकड़ने की कोशिशें तेज करेगी। हरिराम शंकर ने कहा कि सभी आरोपियों का लंबा क्रिमिनल इतिहास रहा है, जिनमें से हर एक के खिलाफ पिछले दस सालों में दो से ज़्यादा गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। उन्होंने कहा, "क्राइम के ऑर्गनाइज्ड नेचर और गंभीर अपराधों में उनके बार-बार शामिल होने को देखते हुए, KCOCA का सेक्शन 3 लगाया गया है।

उन्होंने कहा, "आने वाले दिनों में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से कमाई गई प्रॉपर्टीज़ की पहचान करने और उन्हें ज़ब्त करने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा," और कहा कि इस तरह की सख्त कार्रवाई जिले में एक्टिव ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स के लिए एक रोकथाम का काम करेगी। AKMS बस सर्विस के मालिक सैफुद्दीन की इस साल 27 सितंबर को मालपे पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में कोडावूर में हत्या कर दी गई थी। घटना के तुरंत बाद केस दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। पुलिस ने 28 सितंबर को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया: मोहम्मद फैसल खान (27) मिशन कंपाउंड, उडुपी; मोहम्मद शरीफ (37) कुंजीबेट्टू, उडुपी; और अब्दुल शुकुर (43) कटिपल्ला, मंगलुरु। चौथी आरोपी, मोहम्मद फैसल खान की पत्नी रिधा शबाना (27) को 4 अक्टूबर को हत्या की साज़िश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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