कर्नाटक
कर्नाटक के पूर्व पार्षद की हत्या के मामले में सभी 11 आरोपी बरी
Deepa Sahu
23 April 2023 2:20 PM GMT
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गांधी नगर वार्ड के पूर्व पार्षद एस नटराज की हत्या के मामले में अपर सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया. नागराज की 1 अक्टूबर, 2011 को मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन के पास संपिगे रोड पर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी।
सत्र न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नाइक ने पाया कि मल्लेश्वरम पुलिस ने उचित जांच नहीं की और अपराध के मकसद को साबित करने के लिए कोई गवाह सामने नहीं आया। अदालत ने यह भी देखा कि स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और जांच अधिकारी (IO) मामले में जब्त किए गए सभी हथियारों और मोबाइलों को अदालत में पेश करने में विफल रहे।
जिन आरोपियों को बरी किया गया है उनमें मोहन, श्रीनिवास, विजयकुमार, गिरीश डीआर, मणि, आर मुरुगन, राजेंद्र, महेश, अशोक, नवीन कुमार और नागेश शामिल हैं।
षड़यंत्र
मामले में शिकायतकर्ता नटराज के छोटे भाई सेल्वराज एस हैं। हालांकि सेल्वराज ने अदालत के सामने गवाही दी, लेकिन सुनवाई के दौरान ही उसकी मौत हो गई।
सेल्वराज के मुताबिक, एक आरोपी आर मुरुगन ने नटराज के खिलाफ निगम का चुनाव लड़ा था। उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नटराज को खत्म करने की साजिश रची थी।
अभियोजन का मामला यह था कि नटराज पर उस समय हमला किया गया था जब उसने संपिगे रोड पर एक दुकान पर अपना दोपहिया वाहन खड़ा किया था। आरोपी कार से उतरे और नटराज पर चाकू से हमला कर दिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।
अदालत ने पाया कि हालांकि अभियोजन पक्ष ने 60 गवाहों की जांच की थी, उनमें से लगभग आधे ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।
“इसके अलावा, अभियोजन पक्ष पर्याप्त अवसरों के बावजूद पंच गवाहों और चश्मदीदों की जांच करने में विफल रहा है क्योंकि एसएचओ सम्मन, वारंट और उद्घोषणा जारी करने के बावजूद उन्हें सुरक्षित करने में सक्षम नहीं था। अदालत के समक्ष उपलब्ध सबूत केवल पुलिस गवाहों और आधिकारिक गवाहों के सबूत हैं।”
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