
Karnataka कर्नाटक : राज्य शिक्षा नीति आयोग ने कक्षा एक में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए आयु सीमा में छूट देने की सिफारिशों वाली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है और स्कूल शिक्षा विभाग बुधवार (16 अप्रैल) को इस पर निर्णय की घोषणा करेगा।
नवंबर 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 जून 2025 तक छह वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चे 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा एक में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इससे हजारों बच्चों के प्रवेश में बाधा आ रही है। कई अभिभावकों ने अनुरोध किया था कि अभिभावकों की इच्छा के अनुसार स्कूलों में प्रवेश देने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए, जैसा कि पहले होता था।
स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा था कि राज्य शिक्षा नीति आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करके एक निश्चित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों के अनुरोध को आयोग के ध्यान में लाया था।
आयोग के सूत्रों ने बताया, "आयोग ने अभिभावकों के बीच भ्रम दूर करने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं, क्योंकि शैक्षणिक वर्ष शुरू होने वाला है। 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश पिछले वर्ष की तरह ही जारी रहना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में एलकेजी में प्रवेश के लिए 4 साल अनिवार्य किए जाने चाहिए।" स्कूल शिक्षा विभाग बुधवार को इस संबंध में आधिकारिक निर्णय की घोषणा करेगा।





