कर्नाटक

कर्नाटक HC के फैसले के बाद हुबली ईदगाह मैदान में विराजे 'गणेश'

Rani Sahu
31 Aug 2022 6:50 AM GMT
कर्नाटक HC के फैसले के बाद हुबली ईदगाह मैदान में विराजे गणेश
x
हुबली ईदगाह मैदान में विराजे ‘गणेश’
नई दिल्ली. सुबह की बड़ी खबर के अनुसार, अब कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnatka High Court) ने ईदगाह मैदान में गणेशचतुर्थी अनुष्ठान की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बाबत कोर्ट ने कहा कि, हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का आयोजन भी किया जा सकता है। साथ ही अदालत ने मामले पर यह भी साफ कर दिया कि, ईदगाह वाली जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से दलील दी गई कि संपत्ति विवादित है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कैसी है सुरक्षा व्यस्वस्था
इस बड़े और अहम फैसले के बाद कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में आज गणेश चतुर्थी मनाने के लिए गणेश प्रतिमा को मैदान में स्थापित की गई है। इसके साथ ही लाभू राम, CP हुबली-धारवाड़ ने सुरक्षा व्यस्वस्था पर जानकारी देते हुए बताया कि, गणेश उत्सव के संबंध में विस्तृत व्यवस्था की है और धारवाड़ में स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। हमने अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ 1 RAF कंपनी तैनात की गयी है।
मामले पर मीडिया को जानकारी देते हुए डीसीपी लक्ष्मण बी। निम्बार्गी ने कहा कि, "ईदगाह मैदान के पास सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिछले 15 दिनों से इलाके के बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। गणेश चतुर्थी को लेकर हमने सभी समुदाय के नेताओं के साथ शांति बैठक की है। इसके साथ ही चामराजपेट में करीब 1600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इसके अलावा तीन DCP, 21 ACP, लगभग 49 निरीक्षक, 130 PSI और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को भी शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए यहां तैनात किया गया है।"
हालाँकि उधर बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश पूजा के आयोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को रोक लगा दी है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बाद दोनों पक्षों को विवाद के समाधान के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का भी आदेश दिया है।
Next Story