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Bengaluru बेंगलुरू: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले के संबंध में उनके खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की है। सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। एमयूडीए मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद ईडी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया है। सूत्रों ने बताया कि मामले को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत लिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि ईडी एमयूडीए मामले से जुड़े धन के लेन-देन की जांच करेगा। शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी में शिकायत दर्ज कराई है। ईडी ने मेरी शिकायत की पावती दे दी है। वे शिकायत की पुष्टि करेंगे कि यह पीएमएलए अधिनियम, 2001 के अंतर्गत आती है या नहीं।
स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पक्ष में MUDA द्वारा 14 साइटों के अवैध आवंटन, MUDA अधिकारियों द्वारा बड़े घोटाले और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपराध करने के संबंध में सीएम सिद्धारमैया द्वारा आधिकारिक शक्तियों के दुरुपयोग की जांच की मांग की है।
उन्होंने मामले से जुड़ी सभी शिकायतें और अदालतों के आदेश भी प्रस्तुत किए हैं। अभियोजन के लिए राज्यपाल की मंजूरी, लोकायुक्त द्वारा दर्ज की गई एफआईआर, विशेष अदालत के आदेश की प्रति और अन्य दस्तावेज ईडी को सौंप दिए गए हैं।
स्नेहमयी कृष्णा ने सोमवार को ईडी के बेंगलुरु कार्यालय में ये दस्तावेज प्रस्तुत किए। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा MUDA मामले की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका भी दायर की।कर्नाटक लोकायुक्त वर्तमान में MUDA घोटाले की जांच कर रहा है और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
इस बीच, शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कर्नाटक कांग्रेस सरकार के सीधे अधीन आने वाली एजेंसी की जांच पर नाराजगी जताई।उन्होंने कहा कि उन्हें लोकायुक्त जांच पर भरोसा नहीं है और वे सीबीआई और ईडी से संपर्क करेंगे।वाल्मीकि आदिवासी कल्याण बोर्ड मामले में, मामले की शुरुआत में राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने जांच की थी। बाद में ईडी ने जांच में शामिल होकर मौजूदा मंत्री बी नागेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, एसआईटी ने अदालत में अपना आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें मामले में नागेंद्र का नाम नहीं है।
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Triveni
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