Bengaluru बेंगलुरु: राज्य सरकार ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने रेणुकास्वामी की हत्या के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में बंद अभिनेता दर्शन द्वारा 14 अगस्त को घर का खाना मांगने संबंधी प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन को खारिज कर दिया है। इसने कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार, वह इसका हकदार नहीं है क्योंकि उस पर हत्या का आरोप है।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने दर्शन की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें जेल अधिकारियों को उसे 5 सितंबर तक घर का खाना देने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इससे पहले, याचिकाकर्ता के वकील ने अस्वीकृति आदेश पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जो अभी तक उनके हाथों में नहीं पहुंचा है।
अस्वीकृति के आदेश में कहा गया है कि जुलाई 2024 में जेल के डॉक्टरों द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट में फूड पॉइज़निंग का कोई उल्लेख नहीं था, जिसमें केवल हड्डियों की समस्या के लिए आवश्यक उपचार का सुझाव दिया गया था। बिस्तर पर आराम सुनिश्चित करने के अलावा वायरल बुखार के लिए उपचार भी प्रदान किया गया था।