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Karnataka कर्नाटक: तालुक के कई हिस्सों में बिना किसी अथॉरिटी से इजाज़त लिए रेत और मिट्टी ले जाने के मामले सामने आ रहे हैं। तहसीलदार एन. गगन सिंधु ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शुक्रवार को रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें तालुक के कसाबा, जंगमकोट, बशेट्टाहल्ली और सदाली होबली गांवों में सरकारी और प्राइवेट ज़मीनों पर मिट्टी के गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लोगों से कई शिकायतें मिली हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर संबंधित अथॉरिटी से इजाज़त लिए बिना मिट्टी ले जाते हुए पाया गया, तो कर्नाटक लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964 के सेक्शन 70 के तहत मिट्टी ले जाने वाली गाड़ियों, मशीनरी और उनके मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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