कर्नाटक

Karnataka में 5 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न

Tulsi Rao
7 Sep 2024 7:45 AM GMT
Karnataka में 5 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न
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Mysuru मैसूर: मैसूर की विशेष पोक्सो अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बन्नूर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मालियूरू गांव में पांच साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। घटना 15 जुलाई, 2023 को हुई, जब आरोपी ने नाबालिग बच्ची को आम का लालच देकर अपने घर बुलाया। जब उसके माता-पिता दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने गए हुए थे, तब आरोपी ने बच्ची की मासूमियत का फायदा उठाकर अपने घर में उसके साथ बलात्कार किया। घटना से स्तब्ध मां ने तुरंत बन्नूर पुलिस को अपराध की सूचना दी। इंस्पेक्टर टी एस लोलाक्षी ने जांच का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप सुरेश के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। मुकदमे के दौरान विशेष सरकारी वकील के बी जयंती ने मामले की पैरवी की। न्यायाधीश आनंद पी होगाड़े की अध्यक्षता वाली अदालत ने आरोपी को आरोपों में दोषी पाया और गुरुवार को कड़ी सजा सुनाई। जेल की सजा और जुर्माने के अलावा अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में 6 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया।

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