24 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रहेंगे 3 आरोपी, कोर्ट का निर्देश

कोच्चि। केरल के मानव बलि वाले सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने गुरुवार को 3 आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया। अर्नाकुलम ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी भगावल सिंह और उसकी पत्नी लैला के साथ मोहम्मद शफी को 24 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
मंगलवार को कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर सीएच नागाराजू ने मंगलवार को तीन के गिरफ्तारी की पुष्टि की थी। बुधवार को तीन सप्ताह के लिए इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। पुलिस रिमांड रिपोर्ट के अनुसार भगावल और लैला इस मामले के मुख्य आरोपी हैं।
रिपोर्ट में बताया गया, 'पैसों के लालच से पद्मा तैयार हो गई और शफी के साथ भगावल के घर गई। वहां आरोपियों ने उसका गला घोंट दिया। इसके बाद शफी ने चाकू से पद्मा के प्राइवेट पार्ट और गला काट दिया। इसके बाद शव के 56 टुकड़े किए और एक टोकरी में बंद कर दफना दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह भी संदेह जताया गया है कि आरोपियों ने हत्या के बाद टुकड़ों को खा भी लिया।
