
अधिकारियों ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने अपने विशेष अभियान के दूसरे दिन शुक्रवार को पूरे कर्नाटक में 57 पैकेज्ड पेयजल इकाइयों का निरीक्षण किया और गंभीर उल्लंघनों के लिए 12 इकाइयों को बंद कर दिया।
उन्होंने कहा कि विभाग ने पैकेज्ड पेयजल के 37 नमूने भी एकत्र किए और उनकी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन का आकलन करने के लिए उन्हें विश्लेषण के लिए सरकारी खाद्य प्रयोगशालाओं में भेजा।
अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यू टी खादर के निर्देश पर विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया।
विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई उल्लंघन मिले, जिनमें अस्वच्छ स्थिति, खाद्य संचालकों के पास अनिवार्य चिकित्सा प्रमाण पत्र न होना और कीट नियंत्रण प्रमाणपत्रों का अभाव शामिल है।
इसमें कहा गया है कि 29 पैकेज्ड पेयजल इकाइयों/खाद्य व्यवसाय संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
निरीक्षण की गई इकाइयों में से, हसन और बेंगलुरु शहरी जिलों में दो-दो इकाइयों को अस्वच्छता की स्थिति या अनिवार्य एफएसएसएआई लाइसेंस की कमी के कारण बंद कर दिया गया था।
कलबुर्गी जिले में भी दो इकाइयाँ बंद कर दी गईं, एक को निरीक्षण में असहयोग के कारण और दूसरी को अस्वच्छ परिस्थितियों और अनिवार्य लाइसेंस की कमी के कारण बंद कर दिया गया।





