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कपिल सिब्बल कानून द्वारा अयोग्य घोषित राहुल की तरह हैं

Teja
24 March 2023 8:15 AM GMT
कपिल सिब्बल कानून द्वारा अयोग्य घोषित राहुल की तरह हैं
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कपिल सिब्बल: मालूम हो कि कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई है. लेकिन कोर्ट ने उन्हें तुरंत जमानत दे दी। उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया। इस संदर्भ में कांग्रेस के पूर्व सदस्य, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और देश के सबसे प्रमुख अधिवक्ताओं में से एक कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से राहुल स्वत: ही अयोग्य हो गए हैं।

इस मौके पर उन्होंने कहा.. 'कानून के मुताबिक राहुल को अयोग्य करार दिया गया है। कोर्ट के फैसले से राहुल स्वत: अयोग्य हो गए थे। अदालत के आदेश पर रोक लगने पर ही वह लोकसभा के सदस्य के रूप में बने रहेंगे। कानून के मुताबिक अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो साल की सजा हो जाती है तो उस सदस्य का पद खाली हो जाता है। कानून के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के पास उचित निर्णय लेने का अवसर होगा।

इस मौके पर कपिल सिब्बल ने 2013 में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को याद किया। अगर सांसद, विधायक और एमएलसी को किसी भी मामले में दोषी पाया जाता है और कम से कम दो साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, तो उन्हें पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि सजा के साथ ही उनकी अयोग्यता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी।

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