झारखंड

अधिग्रहित जमीन का हर महीने निरीक्षण करेंगे अंचल अधिकारी

Admin Delhi 1
14 Jun 2023 8:18 AM GMT
अधिग्रहित जमीन का हर महीने निरीक्षण करेंगे अंचल अधिकारी
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राँची न्यूज़: सरकारी योजनाओं के लिए अर्जित जमीन का अंचलाधिकारियों को महीने में एक बार निरीक्षण कर रिपोर्ट देनी होगी. यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी जमीन पर अतिक्रमण या कोई निर्माण नहीं हो. एयपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए अर्जित जमीन, तुपुदाना व अन्य क्षेत्रों में अधिग्रहित जमीन का किसी और नाम निबंधन व अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद उपायुक्त ने ऐसी व्यवस्था की है.

जमीन अधिग्रहण के बाद जिन सरकारी विभागों के पक्ष में निबंधन कर दिया गया है, उनसे भी उपायुक्त ने जल्द म्यूटेशन कराने को कहा है. सभी अंचलाधिकारियों को जमाबंदी के मामले को भी तेजी से निष्पादित करने को कहा गया है. बिना आपत्ति वाले आवेदन का 30 व आपत्ति वाले आवेदनों को 90 दिन में निष्पादित करने के निर्देश दिए गए हैं.

आवेदन रद्द का उचित कारण बताना होगा अंचलाधिकारियों को जमाबंदी के आवेदन को रद्द करने का उचित कारण बताना होगा. बिना कारण बताए आवेदन रद्द नहीं किया जाएगा. जांच में यदि आवेदन रद्द होने का कारण नहीं पाया गया, तो संबंधित अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. बिना वजह आवेदन लंबित रखने पर सेवा के अधिकार के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा.

अर्जित जमीन का नहीं हो निबंधन जिस जमीन का एक बार अधिग्रहण कर लिया गया है उसका दोबारा निबंधन किसी भी स्थिति में नहीं करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया है. निबंधन करने में दस्तावेजों कीपूरी तरह छानबीन करने और नियमों का पालन करने का निर्देश अंचलाधिकारियों को दिया गया है.

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