जमशेदपुर न्यूज़: पुरी-आनंद विहार नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन से सांप, गिरगिट, मकड़ी, कीड़े की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार पुणे निवासी देवी चंद्रा के खिलाफ वन विभाग ने समय रहते अदालत में आरोपपत्र दायर नहीं किया. इससे अदालत ने सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली.
देवी चंद्रा की तरफ से प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आदित्य कुमार की अदालत में अधिवक्ता दीपा सिंह व सुधा सिंह ने जमानत अर्जी पर दी थी. हालांकि, झारखंड हाईकोर्ट में भी देवी चंद्रा की जमानत अर्जी दी गई थी, लेकिन अधिवक्ताओं ने जमशेदपुर अदालत में आरोपपत्र दायर नहीं होने का लाभ उठाया.
मालूम हो कि 6 नवंबर को टाटानगर स्टेशन के आरपीएफ इंस्पेक्टर एसके तवारी को नीलांचल एक्सप्रेस में सांप की तस्करी की सूचना खड़गपुर स्टेशन से फोन पर मिली थी. हिजली स्टेशन से ट्रेन पर सवार महिला को जवानों ने दबोच लिया था. उसके पास से करीब 75 करोड़ के रुपये के वन्य प्राणी बरामद हुए थे. महिला ट्रेन से वन्य प्राणियों को लेकर दिल्ली जा रही थी. आरपीएफ ने दो दर्जन से ज्यादा विदेशी नस्लो के सांप, गिरगिट, मकड़ी और कीड़े के साथ महिला को जमशेदपुर वन विभाग के सुपूर्द किया था. महिला अभी घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद है.