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झारखण्ड | सड़क हादसे में जख्मी गोलमुरी डीएस फ्लैट निवासी प्रीति दास (38 वर्ष) की मौत हो गई. जबकि उसके पति संतोष दास और बेटी सुरभि दास को गंभीर चोटे आई है. घटना बिष्टूपुर स्थित बागे-जमशेद गोलचक्कर से पास देर रात की है.
संतोष दास ओला कार चालक है. रात को वह परिवार के साथ किसी काम से बिष्टूपुर गया था. लौटने के दौरान विपरित दिशा से आ रही कार ने धक्का मार दिया. इससे उसकी कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई थी. इधर, दूसरी कार पर सवार दो युवक धक्का मारने के बाद फरार हो गए. दंपत्ति को लोगों ने तत्काल इलाज के लिए टीमएच पहुंचाया. डॉक्टर ने जांच के बाद प्रीति को मृत घोषित कर दिया.
धक्का मारने वाली कार चालक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है.
दो को उम्रकैद की सजा
एमजीएम निवासी दिलीप हेम्ब्रम की हत्या के दोषी मिलन सिंह व लादे मार्डी के खिलाफ एडीजे- 4 आरके सिंन्हा की अदालत ने दो मामले में सजा और जुर्माने का आदेश दिया.
इससे हत्या मामले में उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना समेत साक्ष्य छुपाने के केस में पांच वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये जुमाने की सजा हुई है. दोनों सजाएं एकसाथ चलेंगी. अदालत में सरकार की ओर से एपीपी राजीव कुमार ने पक्ष रखते हुए पुलिस आरोपपत्र के 11 गवाहों का परीक्षण कराया था. हत्या का मामला दिलीप हेम्ब्रम के पिता रामदास हेम्ब्रम ने 10 अगस्त 2018 को दर्ज कराया था. पुलिस को बताया था कि मादे मार्डी व अन्य दिलीप हेम्ब्रम को बाइक से अपने साथ ले गए थे, जिसका शव तीन तीनों बाद गुरुमा नदी से मिला था.
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Harrison
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