धनबाद न्यूज़: व्यवसायी से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ मामले के वादी वरुण कुमार सिंह के अलावे अन्य चार गवाहों ने कोर्ट में अपना बयान दिया. धारा 164 के तहत दिए बयान में गवाहों ने ढुलू पर एफआईआर में लगाए गए आरोप को सही ठहराया. इस मामले में 19 जनवरी को पुलिस ने जेल में बंद ढुलू महतो को रिमांड किया था. एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषणी मुर्मू के कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी.
राजगंज पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच वरुण कुमार सिंह, मनोज सिंह, नरेंद्र कुमार और रवि रंजन को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू के कोर्ट में पेश किया और गवाहों का धारा 164 के तहत बयान कराने की प्रार्थना की. कोर्ट ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुरेश उरांव को गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए प्रतिनियुक्त किया. कोर्ट को बयान में गवाहों ने प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया. मकोली निवासी वरुण कुमार सिंह की शिकायत पर राजगंज थाना में विधायक के साथ केदार यादव, संटू महतो, आनंद शर्मा, सुखदेव महतो, रामेश्वर महतो तथा कमल कुमार पांडेय के खिलाफ रंगदारी व अन्य धाराओं में दर्ज की गई थी.