दिव्यांगों की 4 सीटों का क्या हुआ, आयोग और सरकार जवाब दे: हाईकोर्ट
जमशेदपुर न्यूज़: 7 से 10वीं जेपीएससी परीक्षा में दिव्यांगों के लिए आरक्षित 7 सीटों में से 4 सीटों को दूसरी कैटेगरी के अभ्यर्थियों से भरने के खिलाफ दाखिल सदानंद कुमार एवं अन्य की याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस डॉ. एसएन पाठक के कोर्ट ने पूछा कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित 7 सीटों में से शेष बची 4 सीटों का क्या हुआ, मामले में राज्य सरकार एवं जेपीएससी जवाब दें। अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि जो मेरिट लिस्ट आई, उसमें से दिव्यांगों के लिए आरक्षित 7 सीटों में से 3 सीटें ही भरी गईं। बाकी 4 सीटों को जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों से भरा गया, जो राज्य सरकार की नियमावली के विरुद्ध है। अगर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो दिव्यांगों की बची आरक्षित सीट अगले साल के लिए रख लेनी चाहिए थी, लेकिन जेपीएससी ने ऐसा नहीं किया।