राँची: झारखंड के चार विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में एक रिट याचिका दायर की गई है. बुधवार को जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. राजभवन को भी नोटिस भेजा गया है.
डॉ. रवीन्द्र नाथ भगत ने यह रिट याचिका दायर की है। इसमें कोर्ट को बताया गया है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, सिदो-कानू मुर्मू विश्वविद्यालय और नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गये थे. कई लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन कई आवेदकों के आवेदन बिना किसी कारण के खारिज कर दिए गए। जो नियम विरुद्ध है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रंजन कुमार ने अदालत को बताया कि कुलपति की नियुक्ति से संबंधित सभी नियम झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में उल्लिखित हैं.
लेकिन इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर नरेश सिंह भंडारी, राम तवक्या सिंह और प्रोफेसर श्रीजीत पी.एस. के मामले में भी कुलपति की नियुक्ति से संबंधित सभी नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। लेकिन इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की जा रही है.