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एडीजे वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने भरनो थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के आरोप में दो महिलाओं की हत्या (woman murdered on charge of witchcraft) किए जाने मामले पर सुनवाई की
गुमला: एडीजे वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने भरनो थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के आरोप में दो महिलाओं की हत्या (woman murdered on charge of witchcraft) किए जाने मामले पर सुनवाई की. इस मामले में उन्होंने 19 महिलाओं को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (19 women sentenced to life imprisonment) और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 2 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है. इसमें सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी कर रहे थे.
गुमला जिला के भरनो प्रखंड स्थित करंज थाना क्षेत्र के करौंदाजोर टुकुटोली गांव में 9 वर्ष पहले 11 जून 2013 को वारदात को अंजाम दिया गया था. इसमें डायन बिसाही के आरोप में 2 महिलाओं बृजेनिया इंदवार और इग्नेशिया इंदवार की हत्या सामूहिक रूप से कर दी गई थी. इस मामले में दोषी पाई गई आरोपियों में भलेरिया इंदवार, इमिलिया इंदवार, करिया देवी, जरल दिता इंदवार, मंगरी देवी, खिस्टीना इंदवार, चिंतामणि देवी, विनीता इंदवार, ज्योति इंदवार, मालती इंदवार, गब्रेला इंदवार, रिजीता इंदवार, मोनिका इंदवार, करेसनिया इंदवार, नीलम इंदवार, सुशीला इंदवार, कुरमेला इंदवार, ललिता इंदवार और रोजलिया इंदवार शामिल हैं जिनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
दो लोगों की हत्या के बाद पुलिस ने अगले ही दिन 12 जून 2013 को सभी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 11 जून 2013 को जिस दिन दोनों की हत्या हुई थी उसी दिन घटना को अंजाम देने से पहले लोगों ने बैठक कर एक युवक की मौत के लिए बृजेनिया इंदवार और इग्नेशिया इंदवार को दोषी ठहराया. इसके बाद दोनों महिलाओं को जनअदालत में बुलाकर लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई थी.

Rani Sahu
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