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जिला के चंदवारा थाना कांड संख्या 19/2021 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए मामले के दो आरोपियों शमशाद खान व गुरमीत सिंह (निवासी फरीदकोट) को अवैध गांजा क्रय विक्रय तथा अंतरराज्यीय स्तर पर तस्करी करने के मामले की सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दोनों को 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं दिए जाने पर आरोपियों को 2-2 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामला 2021 का है
Koderma: जिला के चंदवारा थाना कांड संख्या 19/2021 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए मामले के दो आरोपियों शमशाद खान व गुरमीत सिंह (निवासी फरीदकोट) को अवैध गांजा क्रय विक्रय तथा अंतरराज्यीय स्तर पर तस्करी करने के मामले की सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दोनों को 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं दिए जाने पर आरोपियों को 2-2 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामला 2021 का है.
क्या है मामला
कोडरमा पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बरही की ओर से आ रहे ट्रक संख्या पीबी23जे 7541 को चंदवारा थाना पुलिस द्वारा रोक कर जांच किए जाने पर उस में अवैध रूप से 10 बोरा गांजा करीब 247 केजी गांजा बरामद किया गया. साथ ही पुलिस ने शमशाद खान व गुरमीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों से पूछे जाने पर बताया कि यह गांजा उड़ीसा से बिहार तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था. चंदवारा थाना पुलिस ने गांजा एवं गाड़ी को जब्त करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था. इसे लेकर चंदवारा थाना कांड संख्या 19/2021 दर्ज किया गया था. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने किया. इस दौरान कुल 14 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने कार्रवाई के दौरान मामले को जघन्य अपराध बताते हुए न्यायालय से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वही बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण व अधिवक्ता संजय पांडे ने दलीलें पेश करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोनो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.
सोर्स- News Wing

Rani Sahu
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