झारखंड

गांजा तस्करी के दो दोषियों को 20-20 साल कारावास की सजा

Shantanu Roy
13 Aug 2022 12:04 PM GMT
गांजा तस्करी के दो दोषियों को 20-20 साल कारावास की सजा
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कोडरमा। जिले के चंदवारा थाना कांड संख्या 19/2021 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए मामले के दो आरोपियों शमशाद खान व गुरमीत सिंह (निवासी फरीदकोट) को अवैध गांजा क्रय विक्रय तथा अंतरराज्यीय स्तर पर तस्करी करने के मामले की सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दोनों को 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं दिए जाने पर दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामला 2021 का है।
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