झारखंड
इस बार दीपावली में दुकानदारों को नहीं मिलेगी पटाखा बेचने की अनुमति
Deepa Sahu
30 Oct 2021 4:33 PM GMT
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सुप्रीम कोर्ट व आपदा प्रबंधन प्राधिकार के आदेश की वजह से इस बार दीपावली व छठ के दौरान जिले में दुकानदारों को पटाखा बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट व आपदा प्रबंधन प्राधिकार के आदेश की वजह से इस बार दीपावली व छठ के दौरान जिले में दुकानदारों को पटाखा बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने पटाखा फोड़ने पर भी रोक लगा रखी है। ऐसी स्थिति में चोरी-छिपे पटाखा फोड़नेवालों पर भी कार्रवाई होगी। अनुमति नहीं मिलने की वजह से अब तक जिले में पटाखे की दुकानें नहीं दिख रही है।
गौरतलब हो कि दो साल पूर्व तक पटाखा दुकानों के लिए जिला शस्त्र शाखा से अस्थायी लाइसेंस निर्गत किया जाता था। इसके लिए अखबारों में सूचना भी प्रकाशित कराई जाती थी। पिछले साल भी सूचना प्रकाशित कराई गई थी। इसके बाद कुछ लोगों ने पांच सौ रुपये के ड्राफ्ट के साथ आवेदन भी किया था, लेकिन न तो लाइसेंस दिया गया और न ही शुल्क संबंधी ड्राफ्ट ही वापस किया गया। राजमहल के पटाखा दुकानदार संजय प्रमाणिक ने बताया कि पूर्व में भी एक बार ड्राफ्ट जमा करने के बाद भी लाइसेंस नहीं मिला था। ऐसी स्थिति में ड्राफ्ट वापस कर दिया गया था, लेकिन पिछले साल ड्राफ्ट वापस नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि वे लोग जिला प्रशासन के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं।
जिले में एक भी स्थायी दुकानदार नहीं : जिले में पटाखा का एक भी स्थायी दुकान नहीं है। 15 दिन के लिए दुकान का लाइसेंस निर्गत किया जाता था। दीपावली में एक करोड़ रुपये से अधिक का पटाखे का कारोबार होता था। पिछले साल 22 दुकानदारों ने पटाखा दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था, लेकिन किसी को अनुमति नहीं मिली थी।
राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकार के आदेश के अनुसार पटाखा बेचने व फोड़ने पर रोक है। इस वजह से दुकानदारों को पटाखा बेचने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर कोई अवैध रूप से पटाखा बेचते पाया जाता है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी।
मिथिलेश झा, प्रभारी जिला शस्त्र शाखा, साहिबगंज
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