झारखंड

मांडर विधानसभा उपचुनाव में चिह्नित मतदान केंद्रों पर तीसरी आंख की भी होगी नजर, मतदाता इन्हें दिखाकर कर सकते हैं मतदान

Renuka Sahu
9 Jun 2022 4:52 AM GMT
The third eye will also be seen at the polling stations marked in the Mander assembly by-election, voters can vote by showing them
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फाइल फोटो 

मांडर विधानसभा उपचुनाव में चिह्नित मतदान केंद्रों पर तीसरी आंख की भी नजर होगी।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मांडर विधानसभा उपचुनाव में चिह्नित मतदान केंद्रों पर तीसरी आंख की भी नजर होगी। इन मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और महिला कर्मियों की भी तैनाती होगी। इस बाबत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मांडर विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्रिटिकल और वलनरेबल मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने और जिन मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां कम से कम एक महिला मतदान कर्मी की नियुक्ति मतदान के दिन करने का निर्देश दिया है।

एक सीसीटीवी कैमरा मतदान केंद्र के अंदर और दूसरा सीसीटीवी कैमरा मतदान केंद्र के बाहर लगा होगा। उन्होंने कहा कि महिला मतदान कर्मियों की नियुक्ति से महिला मतदाताओं को मतदान में सुलभता होगी और इससे अधिक संख्या में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित होगी। साथ ही, सीसीटीवी रहने से जहां लोग अनुशासित व्यवहार करते हैं, वहीं किसी तरह की अवांछित गतिविधि होने पर त्वरित एक्शन लेने में भी सहूलियत होगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बुधवार को अपने कार्यालय में मांडर उपचुनाव से जुड़े संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक एवी होमकर इलेक्शन सेल के एसपी सह सीओ जैप टू इंद्रजीत महथा, उत्पाद के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र कुमार सिंह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हीरालाल मंडल, अवर सचिव देवदास दत्ता, एनसीबी के संजय कुमार ओहदार और आयकर निरीक्षक सह संयुक्त आयकर निदेशक विपिन टेटे उपस्थित थे।
विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम करेगी निगरानी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक के दौरान पुलिस, इनकम टैक्स, उत्पाद विभाग और अन्य संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों को समन्वय के साथ उपचुनाव के दौरान कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को अपनी गतिविधि बढ़ाने और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। बैठक के दौरान बताया गया कि पुलिस और उत्पाद विभाग की छह संयुक्त टीम गठित की गई है, जो चुनाव के दौरान अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव के दौरान अवैध ढंग से पैसे के लेन-देन पर नजर रखने को कहा। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने की किसी तरह की कोशिश को समय रहते काबू में करने का निर्देश दिया। इसके लिए वाहन चेंकिंग पर बल दिया।
कार्ड न होने पर भी कर सकेंगे मतदान
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी छवि रंजन ने मांडर विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 23 जून मांडर उपचुनाव का मतदान दिवस है। इस दिन सभी वोटर अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट जरूर डालें। किसी का वोटर लिस्ट में नाम है मगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसे वोटर 12 अन्य फोटो पहचान दस्तावेज में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं।
प्रवासी वोटर को पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य
भारत के किसी भी राज्य में रहने वाले मांडर विस क्षेत्र के वोटर को वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेज के आधार पर वोट देने की छूट है। मगर प्रवासी वोटरों को अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 क के अधीन केवल उनके मूल पासपोर्ट (कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा। मतलब मतदान के लिए उन्हें अपना पासपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखाना होगा।
इन दस्तावेज को दिखाकर भी दे सकते हैं वोट
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
4. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन)
7. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
8. भारतीय पासपोर्ट
9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10. केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
11. सांसद/ विधायक/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
12. समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड
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