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Ranchi रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐसे मामले में CBI जांच का आदेश दिया, जिसमें छात्रों को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) से मंज़ूर धनबाद के एक टेक्निकल संस्थान में एडमिशन मिलने के बावजूद परीक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई थी।
हाई कोर्ट ने यह आदेश धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (JUT) और AICTE के कामकाज पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इस मामले को सिर्फ़ एक प्रशासनिक चूक से कहीं ज़्यादा गंभीर बताया। कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, JUT के रजिस्ट्रार बेंच के सामने पेश हुए। रिकॉर्ड की जांच करने पर, कोर्ट ने पाया कि AICTE ने 30 अप्रैल, 2025 को याचिकाकर्ता संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन की मंज़ूरी दी थी।
इस मंज़ूरी के आधार पर, संस्थान ने छात्रों को एडमिशन दिया। हालांकि, JUT ने बाद में एडमिशन ले चुके छात्रों को परीक्षा में बैठने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने इस स्थिति की तुलना ट्रैफिक पुलिस द्वारा अनजान नागरिकों को फंसाने के लिए "नो एंट्री" या "नो पार्किंग" के साइन हटाने से की, और कहा कि JUT ने इस मामले में भी ऐसा ही तरीका अपनाया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह मामला पहली नज़र में छात्रों के भविष्य के साथ गंभीर हेरफेर का है और यह राज्य एजेंसियों द्वारा गंभीर और भ्रष्ट आचरण हो सकता है।
आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, हाई कोर्ट ने भारत सरकार के माध्यम से CBI को प्रतिवादी बनाया और विस्तृत जांच का आदेश दिया। CBI को उस प्रक्रिया की जांच करने का निर्देश दिया गया है जिसके तहत AICTE और JUT ने छात्रों को उनके कानूनी एडमिशन के बाद परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया, साथ ही संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करने को कहा गया है। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल प्रशांत पल्लव ने CBI की ओर से नोटिस स्वीकार किया। कोर्ट ने एजेंसी को दो हफ़्ते के अंदर सीलबंद लिफ़ाफ़े में अपनी जांच रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। JUT और AICTE दोनों को जांच एजेंसी को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होनी है।
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