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Ranchi रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार, रांची में शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपी कैदियों के नाचते हुए वायरल वीडियो के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान राज्य के कारागार महानिरीक्षक मौजूद थे। इस घटना को "शर्मनाक" और "दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए, मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को दो दिनों के भीतर एक नियमित जेल अधीक्षक की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि स्थायी अधीक्षक की अनुपस्थिति राज्य की जेलों के संचालन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अदालत ने सख्त निर्देश जारी किए कि कैदियों को किसी भी परिस्थिति में मोबाइल फोन, चार्जर या किसी भी नशीले पदार्थ तक पहुँच न दी जाए। अदालत ने जेल और पुलिस अधिकारियों को नियमित अंतराल पर औचक निरीक्षण करने का भी आदेश दिया ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की जाँच की जा सके। गंभीर आरोपों का सामना कर रहे कैदी उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को कैसे अंजाम दे सकते हैं, इस पर सवाल उठाते हुए, पीठ ने कहा कि वीडियो में जेल के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल का स्पष्ट संकेत मिलता है।
14 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने जेल व्यवस्था पर चिंता जताई थी और आईजी जेल को तलब किया था, साथ ही जेल के सीसीटीवी डीवीआर पेश करने का निर्देश भी दिया था। राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि घटना के बाद, जेलर देवनाथ राम और एक अधिकारी विनोद यादव को निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि प्रारंभिक जाँच में पाया गया है कि नृत्य कार्यक्रम जेल परिसर के एक विशेष हॉल में हुआ था।वीडियो में दिख रहे कैदी - विधु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया - शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपी हैं। घटना के समय, वे जेल में बंद थे, लेकिन अब रिहा हो चुके हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसी घटनाएँ जेल प्रशासन की गंभीर विफलता को दर्शाती हैं और "किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जा सकती"। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी।
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