झारखंड

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 50 हजार का जुर्माना कायम

Saba Naaz
6 July 2026 2:19 PM IST
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 50 हजार का जुर्माना कायम
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झारखंड हाईकोर्ट: जनहित याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा की सिविल रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया है और पहले लगाए गए 50 हजार रुपये के जुर्माने को भी बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जनहित याचिका की आड़ में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि रिव्यू याचिका में ऐसा कोई तथ्य या कानूनी त्रुटि नहीं मिली, जिसके आधार पर 9 मई 2025 के फैसले की समीक्षा की जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि मूल जनहित याचिका में याचिकाकर्ता अपनी विश्वसनीयता साबित करने में असफल रहे थे और उनकी मंशा पर पहले ही सवाल उठ चुके थे।

शर्मा ने अदालत के उस फैसले की समीक्षा मांगी थी, जिसमें उनकी पीआईएल को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए खारिज किया गया था और उन पर जुर्माना लगाया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उनकी साख पर सवाल ठीक नहीं है, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें याचिकाकर्ता की लोकस स्टैंडी पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि बिना स्पष्ट कानूनी त्रुटि के रिव्यू का कोई आधार नहीं बनता और जुर्माना हटाने से भी इनकार कर दिया।

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