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रांची (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत जस्टिस एमवाई इकबाल की रांची स्थित जमीन की बाउंड्री गिराकर उस पर कब्जे की कोशिश की घटना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी और रांची के एसएसपी को 24 अगस्त को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है।
जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस घटना को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था। बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। गुरुवार को भी इसकी सुनवाई होगी।
बता दें कि 25 जून को भूमाफियाओं ने दिवंगत हो चुके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस युसूफ इकबाल की विक्रांत चौक स्थित जमीन हड़पने की कोशिश की थी।
इसको लेकर लोअर बाजार थाना में जमीन की देखरेख के लिए प्रतिनियुक्त हवलदार जैनुल अंसारी ने एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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