झारखंड

हाईकोर्ट ने पूर्व सीओ पर कार्यवाही को सही बताया

Admin Delhi 1
13 May 2023 9:23 AM GMT
हाईकोर्ट ने पूर्व सीओ पर कार्यवाही को सही बताया
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धनबाद न्यूज़: धनबाद के बाघमारा अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद सिंह की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. राजेंद्र प्रसाद सिंह ने सूचना आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया गया था.

जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज की. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जन सूचना पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी को 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करानी थी, लेकिन सूचना आयोग के निर्देश के 11 माह बाद सूचना उपलब्ध कराई गई, जो अनुचित है. ऐसे में विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश उचित है.

बता दें कि कि बाघमारा के तत्कालीन सीओ से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दुखन महतो ने कुछ जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई. उसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास सूचना उपलब्ध कराने की गुहार लगाई. वहां से भी उन्हें सूचना नहीं मिली. उसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में आवेदन दिया. आयोग ने इस पर सुनवाई के बाद तत्कालीन जन सूचना पदाधिकारी को नोटिस जारी कर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उसके बाद भी उन्होंने सूचना नहीं दी जिस पर आयोग ने उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्देश दिया.

विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के आदेश को दी है चुनौती विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी. मामले की सुनवाई के दौरान सीओ की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2014 में सूचना मांगी गई थी, उन्होंने वर्ष 2015 में उन्हें सूचना उपलब्ध कराई. राज्य सूचना आयोग की ओर से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है, जो गलत है. इसे रद्द किया जाए. राज्य सूचना आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा.

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