झारखंड

हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया अहम निर्णय

Saba Naaz
2 July 2026 7:24 PM IST
हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया अहम निर्णय
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झारखंड: हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि पात्र अस्थायी और तदर्थ (एडहॉक) कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी लंबे समय तक सेवा में रहे हैं, उनकी पेंशन केवल इस आधार पर नहीं रोकी जा सकती कि वे स्थायी कर्मचारी नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि दशकों तक सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी पेंशन अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं सौरभ शेखर और अनुराग कुमार ने दलील दी कि 15 वर्ष से अधिक सेवा करने वाले अस्थायी कर्मचारी पेंशन के हकदार हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि स्थायी पद पर कार्यरत न होने वाले कर्मचारियों को नियमों के तहत पेंशन नहीं दी जा सकती।

यह याचिका परमेश्वर शाह द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने पेंशन लाभ की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए यह आदेश दिया।

कोर्ट के इस फैसले को अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहतकारी कदम माना जा रहा है, जिससे लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।

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