झारखंड

High Court ने दिया स्वास्थ्य सचिव और रिम्स डायरेक्टर को शुक्रवार को उपस्थित होने का निर्देश

Tara Tandi
27 Jun 2024 9:17 AM GMT
High Court ने दिया स्वास्थ्य सचिव और रिम्स डायरेक्टर को शुक्रवार को उपस्थित होने का निर्देश
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Ranchi रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव और रिम्स के डायरेक्टर को सशरीर उपास्थित होने का निर्देश दिया है. गुरुवार को रिम्स के डायरेक्टर अदालत में सशरीर उपस्थित हुए थे. कोर्ट ने उनसे पूछा कि रिम्स की व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही, जिसपर उन्होंने कोर्ट को बताया कि रिम्स की व्यवस्था में सुधार के लिए जो प्रपोजल उन्होंने अलग-अलग विभागों में दिए थे, वह रुके हुए हैं. जिसके बाद अदालत ने उक्त अधिकारियों को उपस्थित होने का निर्देश दिया है. दरअसल रिम्स में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, बुनियादी सुविधा दिलाने, एमआरआई मशीन सहित अन्य चिकित्सा उपकरण को ऑपरेशनल रखने को लेकर ज्योति शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर हुई है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में हुई.
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