झारखंड

साडू की हत्या के दोषी को मिला सश्रम आजीवन कारावास की सजा

Rani Sahu
25 Jun 2022 7:59 AM GMT
साडू की हत्या के दोषी को मिला सश्रम आजीवन कारावास की सजा
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साडू की हत्या के दोषी एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है

Khunti: साडू की हत्या के दोषी एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. खूंटी जिला एवम सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश की अदालत ने करम सिंह मुंडा नामक आरोपी को यह सजा सुनायी है.

नाजायज संबंध के कारण हुई थी हत्या
अड़की थाना क्षेत्र के इंदीपिरी में बघाराम महतो की हत्या कर दी गई थी. बघाराम महतो कर्म सिंह मुंडा का साडू था. करम सिंह मुंडा का बघाराम महतो की पत्नी से नाजायज संबंध थे. इसी बात को लेकर विवाद हुआ. जिसके बाद करम सिंह मुंडा ने टांगी से काटकर बघाराम महतो की हत्या कर दी थी. मामले को लेकर बघाराम महतो का बेटा घासीराय महतो के बयान पर 4 सितम्बर 2018 को अड़की थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.


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