झारखंड

जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका हुई खारिज

Admin2
26 July 2022 2:10 PM GMT
जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका हुई खारिज
x

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : झरिया ऊपरकुल्ही स्थित टायर शोरूम के मालिक रंजीत साव की हत्या मामले में जेल में बंद भोलू यादव की जमानत अर्जी सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट में जमानत अर्जी पर आदेश के लिए सोमवार की तिथि तय थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील पहले ही सुन ली थी।

29 अप्रैल 2022 को अपराधियों ने रंजीत साव की हत्या शोरूम में गोली मार कर कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में विजय गर्ग और हुमायूं को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उन दोनों ने खुलासा किया था था कि कांड में अमन सिंह का गुर्गा भोलू यादव और सद्दाम की भी भूमिका है। बाद में भोलू यादव और सद्दाम को इस केस में अप्राथमिक अभियुक्त बनाते हुए रिमांड किया गया। पुलिस पूछताछ में उन दोनों ने नेता सह कारोबारी रमेश पांडेय को कांड का मास्टरमाइंड बताया। उन्होंने खुलासा किया कि रमेश पांडेय ने ही अमन सिंह को रंजीत सिंह की हत्या की सुपारी दी थी। इस कांड में 18 जुलाई 2022 को कोर्ट ने विजय गर्ग की जमानत याचिका खारिज की थी।
source-hindustan


Next Story