![निर्माण की राशि अब इंजीनियरों के खाते में नहीं दी जाएगी निर्माण की राशि अब इंजीनियरों के खाते में नहीं दी जाएगी](https://jantaserishta.com/h-upload/2023/05/05/2850438-415e6e8668bb6a742cf2ef65ed8a1942.webp)
राँची न्यूज़: राज्य में किसी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए अब किसी भी अधिकारी या इंजीनियर के खाते में निर्माण की राशि जमा नहीं की जाएगी. इस तरह के काम के लिए प्रोजेक्ट के नाम से खाता खोला जाएगा, उसी में पैसे रखे जाएंगे. जमा पैसे पर बैंक से जो ब्याज आएगा, वह भी प्रोजेक्ट में ही खर्च होगा. झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह निर्देश दिया.
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि जिन इंजीनियरों के खाते में पैसे हैं और निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ है, तो सरकार को उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की छूट प्रदान की जाती है. अदालत ने सरकार के सभी वरीय अधिकारियों को इस आदेश से अवगत कराने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित करते हुए अदालत ने सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.
दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का किया था आग्रह
इस संबंध में अरुण कुमार दुबे ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में राज्य में स्वास्थ्य केंद्रों का समय पर निर्माण पूरा नहीं होने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का आग्रह किया गया है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2009 में राज्य में 38 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने थे, इनमें 28 तैयार हो गए हैं, लेकिन दस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब तक पूरे नहीं हुए हैं. इन स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया गया है. सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और दस स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.