झारखंड

शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोपी को मिली 7 साल की कारावास, जुर्माना भी

Deepa Sahu
11 May 2022 5:55 PM GMT
शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोपी को मिली 7 साल की कारावास, जुर्माना भी
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कोडरमा : एक विधवा को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने एवं 80 हजार रुपए ठगने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय एवं स्पेशल एफटीसी कोर्ट अजय कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सत्रवाद 51/18 जयनगर थाना कांड संख्या 206/17 में आरोपी मनीर अंसारी पिता जब्बार अंसारी जयनगर निवासी को 376 भादवि के तहत दोषी पाते हुए बुधवार को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.


क्या है मामला
पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी शादी के कुछ दिनों बाद उसके पति का देहांत हो गया. वह अपनी ननद के घर आया जाया करती थी. जहां मनीर अंसारी ने शादी करने की बात कह कर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया और 80 हजार रुपये भी लिये. शादी के लिए दबाव बनाने पर शादी करने से मना कर दिया. शादी को लेकर कई बार पंचायती भी हुई, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया. तब उसके द्वारा केस किया गया.


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