झारखंड

टेरर फंडिंग: 11 मार्च को महेश अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई, कोर्ट ने NIA से मांगा स्टेट्स रिपोर्ट

Deepa Sahu
2 March 2022 11:44 AM GMT
टेरर फंडिंग: 11 मार्च को महेश अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई, कोर्ट ने NIA से मांगा स्टेट्स रिपोर्ट
x
टेरर फंडिंग मामले के आरोपी महेश अग्रवाल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

रांची: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी महेश अग्रवाल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने NIA से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इसके साथ ही अदालत ने एनआईए को काउंटर एफिडेविट भी दायर करने का निर्देश दिया है. प्रार्थी महेश अग्रवाल के अधिवक्ता के आग्रह पर कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि निर्धारित की है. महेश अग्रवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विकास पावा और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ,विभास सिन्हा और ऋषभ कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा. एनआईए की ओर से अधिवक्ता अमित दास ने कोर्ट में पक्ष रखा. मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ में हुई.


बता दें कि टेरर फंडिंग केस में आरोपी महेश अग्रवाल ने जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. व्यवसायी महेश अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में नियमित जमानत देने की गुहार लगाते हुए याचिका दायर की है. शनिवार को रांची एनआईए की विशेष अदालत ने उनके द्वारा दाखिल की गयी अर्जी को ठुकराते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है.

महेश अग्रवाल आधुनिक कंपनी के डायरेक्टर थे और उनपर नक्सलियों और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को वित्तीय सहायता पहुंचाने का गंभीर आरोप है. एनआईए ने टेरर फंडिंग केस में जिन सफेदपोशों को आरोपी बनाया है. चार्जशीट के मुताबिक कोयले का कारोबार कब से शुरू हुआ. ये खेल नक्सलियों और व्यापारियों के बेजोड़ सांठगाठ तक कैसे जा पहुंचा, इसका जिक्र है. बता दें कि पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद एनआईए ने इन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया था.


Next Story