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10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की एक अदालत ने बुधवार को 2019 के तबरेज़ अंसारी लिंचिंग मामले में 10 लोगों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए भीड़ ने उसी साल 17 जून को अंसारी की पिटाई कर दी। एक वीडियो में दिखाया गया कि झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में 24 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर 'जय श्री राम' और 'जय हनुमान' का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। पांच दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई।
इस घटना के बाद राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक हंगामा मच गया था.
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-प्रथम अमित शेखर ने पिछले 27 जून को 10 लोगों को दोषी ठहराया था और दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।
कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा का ऐलान करते हुए अदालत ने सभी दोषियों को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने उनमें से प्रत्येक पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
झारखंड की घटना, जहां उस समय भाजपा का शासन था, ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था।
विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था और कुछ दिनों के लिए कार्यवाही बाधित की थी।
तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 25 जून को इस घटना को "मानवता पर कलंक" बताया था और कहा था कि इस घटना पर भाजपा शासित केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तिशाली आवाजों की "चुप्पी" चौंकाने वाली है।
अगले दिन, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि उन्हें लिंचिंग से "दर्द" हुआ और दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
जबकि मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल पहले से ही जेल में था, अन्य आरोपियों को पिछले सप्ताह अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया था।
एक आरोपी कुशल महली की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
अंसारी पुणे में मजदूरी करता था और ईद मनाने के लिए घर आया था। उसे 17 जून की रात मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश के संदेह में धतकीडीह गांव में स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था। शख्स को खंभे से बांधकर रात भर लाठियों से पीटा गया।
प्रकाश मंडल के अलावा, अन्य नौ दोषी लोग भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महली और महेश महली हैं।
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Triveni
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