जनता से रिश्ता वेबडेस्क : अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने बड़े भाई नवीन गोप को टांगी से मारकर घायल करने वाले माघू गोप को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भादवि की धारा 307 (जानलेवा हमला) में दोषी पाया। इस क्रम में सजा के साथ दस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटने का आदेश अदालत ने दिया है। अदालत ने इसे भादवि की धारा 224(धारदार हथियार से हमला) में भी दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कैद व पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर इसे तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत ने सभी सजाए साथ-साथ चलाने का आदेश भी दिया है। अदालत ने छह जून को ही दोषी पाते हुए 13 जून को सजा के बिंदु पर इस मामले में सुनवाई की तारीख निर्धारित किया था।
सोर्स-jagran